2 वाइफ होने पर किसको मिलेगी फैमिली पेंशन? सरकार ने कर दिया साफ

सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के सहारे अपने जीवन को सुरक्षित मानते हैं। लेकिन अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाए, तो परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए फैमिली पेंशन दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी की दो शादियाँ होती हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? पहली पत्नी को या दूसरी पत्नी को? आइए जानते हैं क्या है नियम?

हर इंसान चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद वह और उसका परिवार आराम से और बिना पैसों की चिंता के जिंदगी जी सके। इसी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी के दौरान पेंशन की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ऐसे ही हालात में परिवार को सहारा देने के लिए फैमिली पेंशन की व्यवस्था होती है। यह योजना पेंशनर के निधन के बाद उनके परिवार को नियमित आर्थिक सहायता देती है, ताकि उनके जीवन का खर्च आसानी से चलता रहे और परिवार आर्थिक संकट में न फंसे।

Family Pension

सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बड़ी चिंता यह रहती है कि उनकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन किसे मिलेगी, खासकर तब जब परिवार में दो पत्नियां हों। इसी से जुड़ी उलझन को दूर करते हुए केंद्र सरकार ने नया स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन विभाग (DoPPW) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पष्ट कर दिया है कि फैमिली पेंशन का बंटवारा Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के नियमों के आधार पर होगा और किसी भी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।

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