क्या आपका PF अकाउंट लॉक हो गया है? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से दोबारा शुरू करें अपना UAN

PF अकाउंट का लॉक होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते आपके पास सही जानकारी हो। ईपीएफओ ने डिजिटल इंडिया के तहत अब अधिकांश प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और आसान बना दिया है।

एक नौकरीपेशा इंसान के लिए उसका पीएफ (PF) अकाउंट भविष्य की सबसे बड़ी जमापूंजी होता है। लेकिन कई बार, जब हम नौकरी बदलते हैं या लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो हमारा पीएफ खाता 'इनएक्टिव' (Inactive) श्रेणी में चला जाता है। ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार 36 महीनों तक कोई नया योगदान (Contribution) जमा नहीं होता है, तो उसे 'इनऑपरेटिव' या निष्क्रिय मान लिया जाता है। कई बार गलत पासवर्ड डालने या केवाईसी (KYC) अपडेट न होने के कारण भी अकाउंट लॉक हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है; इसे फिर से चालू करना काफी आसान है।

EPFO Pension

अकाउंट लॉक होने पर आने वाली दिक्कतें

जब आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ऑनलाइन अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते और न ही पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने के लिए क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल पर 'Locked' या 'Disabled' दिखाने लगता है। ऐसे में आपको ईपीएफओ की ई-सेवाओं का लाभ लेने में मुश्किल आती है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि निष्क्रिय खातों पर भी रेलवे और सरकारी नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहता है (बशर्ते आप रिटायर न हुए हों), लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए इसे एक्टिव करना जरूरी है।

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