EPF Nomination Rules: पीएफ खाते (PF Account) में नॉमिनी जोड़ना एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई लोग इस प्रक्रिया को केवल औपचारिकता समझकर पूरा कर देते हैं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर नॉमिनी को नियमों के अनुसार नहीं चुना जाता तो पूरी नॉमिनेशन अमान्य भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में खाताधारक की मृत्यु के बाद EPF और दूसरे लाभों के भुगतान में परेशानी आ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि सदस्य सही व्यक्ति को नॉमिनी बनाए और समय-समय पर जानकारी अपडेट भी करता रहे। हालांकि, पीएफ खाते में नॉमिनी किसको बनाया जा सकता है, इसे लेकर भी जानकारी होनी चाहिए-
ईपीएफ नॉमिनेशन रूल्स (Photo: iStock)
कौन बन सकता है EPF का नॉमिनी?
नियमों के अनुसार, अगर किसी सदस्य का परिवार है तो उसे अपने परिवार के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों को ही नॉमिनी बनाना होगा। परिवार में आमतौर पर पति या पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता और कुछ अन्य पात्र सदस्य शामिल होते हैं। अगर परिवार मौजूद होने के बावजूद किसी बाहरी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाता है, तो ऐसी नॉमिनेशन मान्य नहीं मानी जाएगी। वहीं, अगर सदस्य के पास परिवार नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त कर सकता है। हालांकि बाद में अगर उसका परिवार बन जाता है, तो पहले की नॉमिनेशन खुद ही अमान्य हो जाती है और उसे नई नॉमिनेशन दाखिल करनी होती है।
गलत नॉमिनी क्यों बन सकती है परेशानी?
नॉमिनेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य की मृत्यु के बाद EPF खाते में जमा राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन अगर नॉमिनी पात्र नहीं है या नियमों के विरुद्ध चुना गया है तो दावा निपटाने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। ऐसे मामलों में परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि EPF सदस्य को अपने पारिवारिक स्थिति में बदलाव होने पर नॉमिनेशन की समीक्षा जरूर करनी चाहिए।
नॉमिनेशन अपडेट करना कब बेहद जरूरी?
जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब EPF नॉमिनेशन को अपडेट करना आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए विवाह होने पर, बच्चे के जन्म के बाद, तलाक की स्थिति में या किसी नॉमिनी की मृत्यु होने पर सदस्य को अपनी नॉमिनेशन जानकारी दोबारा जांचनी चाहिए। अगर पहले किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया गया था और बाद में पारिवारिक स्थिति बदल गई है तो नई जानकारी दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
EPF नॉमिनी कैसे बदलें?
EPF सदस्य ऑनलाइन अपनी नॉमिनेशन जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए और उससे जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सदस्य अपने परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकता है, नॉमिनी का चयन कर सकता है और लाभ के प्रतिशत का भी निर्धारण कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बाद में इस जानकारी में बदलाव भी किया जा सकता है।
