ED ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पढ़ें पूरा मामला

  • Agency by: PTI
  • Updated Nov 2, 2026, 11:40 AM IST

FIR में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी नेटवर्थ को बढ़ा-चढ़ाकर और गलत तरीके से दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए, ताकि LIC हाउसिंग फाइनेंस को कर्जदार कंपनियों को धनराशि जारी करने के लिए गुमराह किया जा सके।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि उन पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले कथित ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि सुभाष चंद्रा ने LICHFL से कर्ज लेने के लिए अपनी कुल संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और फिर ऋण चुकाने में विफल रहे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Subhash Chandra

सुभाष चंद्रा (Image Source: Subhash Chandra X handle)

इस आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज

सीबीआई ने पहले LICHFL की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। LICHFL ने अपनी शिकायत में, जो सीबीआई एफआईआर का हिस्सा है, आरोप लगाया है कि चंद्रा ने 980 करोड़ रुपये के दो ऋणों की मंजूरी और वितरण के लिए नेट वर्थ सर्टिफिकेट जमा किए थे। अगस्त में LICHFL की शिकायत के अनुसार, इन ऋणों पर डिफॉल्ट के कारण 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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