दिल्ली सरकार ने लिया है ऐसा फैसला, जिससे Ola, Uber और Rapido की बाइक टैक्सी हो जाएगी बंद

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलEdited by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Feb 20, 2023, 09:05 PM IST

दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहले अपराध पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध में 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है।

दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे देश की राजधानी में Ola, Uber और Rapido की बाइक सर्विस बंद हो जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ़ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। अगर कोई ऐसा करता है जुर्माना भरना पड़ेगा।

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दिल्ली में ओला उबर रैपिडो की बाइक सर्विस बंद (फोटो- Rapido)

क्या होगी कार्रवाई

नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना दंडनीय है। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 की सजा होगी और दूसरी बार या बाद के अपराध के लिए 10 हजार तक की सजा होगी और एक साल का जेल होगा, साथ ही बाइक भी जब्त की जा सकती है।

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