Lava एमडी की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने ED से मांगा जवाब, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

Vivo PMLA Case: प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले जुलाई 2022 में वीवो और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग आरोप लगाते हुए कहा था कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आयकर भुगतान से बचने के लिए करोड़ों रुपये चीन पैसे भेज रही है।

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में लावा इंटरनेशनल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) की जमानत याचिका पर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश तरूण योगेश ने हरिओम राय द्वारा दायर याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है और केंद्रीय जांच एजेंसी को 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

अदालत ने आरोपी की ओर से पेश वकील नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि चूंकि राय को हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं है।

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