Credit Card Rules: 7 दिन में कार्ड बंद नहीं किया तो बैंक देगा ₹500 रोज का जुर्माना! जानिए अपने अधिकार

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम बता रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने में अगर बैंक अनाकानी करता है तो आपके पास क्या अधिकार हैं?

बैंकों के लिए क्रेडिट कार्ड एक बड़ा बिजनेस है। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चक्कर में कई लोग एक से अधिक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बाद में परेशानी से बचने के लिए कार्ड होल्डर बैंक से उस कार्ड को कैंसिल करने को कहता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक, बैंकों को कार्ड कैंसिल का आवेदन मिलने के तत्काल बाद उस कार्ड को बंद कर देना है लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर कार्डहोल्डर्स बेकार कस्टमर सर्विस बॉट्स, बार-बार आने वाले रिटेंशन कॉल्स और कैंसिलेशन की अधूरी रिक्वेस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं।

credit card rule

क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नियम

कई बार लोग कार्ड कैंसिल कराने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए अपने यूज नहीं होने वाले क्रेडिट कार्ड को ड्रॉअर में डाल कर छोड़ देते हैं लेकिन यह सही नहीं है। अगर आप कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे कैंसिल करा देना सही होता है। ऐसा इसलिए कि अगर आप कार्ड को कैंसिल नहीं कराते हैं तो अचानक सालाना फीस लग सकती है, क्रेडिट स्कोर गिर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराने का क्या है नियम और अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो आपके पास क्या अधिकार हैं?

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