Confirm Ticket होने पर भी नहीं मिली सीट? अब Railway देगा 35,000 रुपए!

कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना अब रेलवे को भारी पड़ेगा। उपभोक्ता अदालत ने एक पीड़ित यात्री के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानिए क्या है यह पूरा मामला।

Indian Railway को देश की जीवनरेखा कहा जाता है और हर दिन करोड़ों लोग इसके जरिए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लंबी दूरी के सफर के लिए लोग महीनों पहले से अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए कन्फर्म टिकट (Confirm Ticket) बुक कराते हैं ताकि यात्रा आरामदायक और सुखद हो सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने जेब से मोटी रकम खर्च करके थर्ड एसी (3AC) का कन्फर्म टिकट लिया हो और ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको अपनी सीट ही न मिले, तो आप पर क्या गुजरेगी?

Indian Railway

ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक यात्री को कन्फर्म टिकट होने के बावजूद पूरी रात जागकर और परेशान होकर सफर काटना पड़ा। लेकिन इस बार यात्री ने रेलवे की इस घोर लापरवाही को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने रेलवे की सेवा में इस कमी को बेहद गंभीर माना और यात्री के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रेलवे पर 35,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। यह खबर उन सभी रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा सबक और मिसाल है जो अक्सर रेलवे की कमियों का शिकार होते हैं।

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