विदेश में जमा अघोषित संपत्ति के ऐलान का आखिरी मौका! CBDT ने जारी किए नए नियम, डेडलाइन 31 दिसंबर 2026

Foreign Assets Disclosure Scheme 2026: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेश में जमा अघोषित संपत्ति या आय की स्वैच्छिक घोषणा के लिए एक और मौका दिया है।

Foreign Assets Disclosure Scheme 2026 : भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए विदेश में स्थित अघोषित संपत्तियों और आय की घोषणा के लिए 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स - डिस्क्लोजर स्कीम रूल्स, 2026' की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना प्रभावी हो गई है। वित्त अधिनियम, 2026 के अध्याय IV के तहत शुरू की गई यह एक स्वैच्छिक खुलासा योजना है। इसके तहत करदाता एक निर्दिष्ट टैक्स या शुल्क का भुगतान करके विदेश में मौजूद अपनी अघोषित संपत्ति या आय को कानूनी रूप से घोषित कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो पहले किसी कारणवश अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दे पाए थे। योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 तय की गई है, जिसके बाद कोई भी घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, जिससे करदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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विदेश में संपत्ति रखने वालों को बड़ी राहत! 31 दिसंबर 2026 तक कर सकेंगे अघोषित संपत्ति का खुलासा

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना के तहत वे सभी व्यक्ति पात्र माने जाएंगे जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के निवासी रहे हैं। इसके अलावा, अनिवासी या 'निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं' (RNOR) कैटेगरी के लोग भी इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि वे उस वित्तीय वर्ष में भारत के निवासी रहे हों जिससे वह अघोषित विदेशी आय संबंधित है, या फिर उस वर्ष में भारत के निवासी थे जिस वर्ष वह विदेशी संपत्ति खरीदी गई थी।

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