Car खरीदारी पर कट गया TCS? घबराएं नहीं, इस आसान तरीके से मिल जाएगा पैसा वापस

जब आप 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की कार खरीदते हैं तो इस पर 1% TCS कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता। बल्कि यह आपके नाम पर जमा किया गया टैक्स क्रेडिट है, जिसे वापस पाया जा सकता है।

Car TCS Refund Guide: अगर आपने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की नई कार खरीदी है तो खरीदारी के समय आपने 1% TCS (Tax Collected at Source) भी चुकाया होगा। कई लोगों को लगता है कि यह अतिरिक्त टैक्स (Car TCS) है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। असल में यह टैक्स क्रेडिट होता है, जिसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अपनी टैक्स देनदारी के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं या पात्र होने पर रिफंड के रूप में वापस भी पा सकते हैं।

Car TCS Refund

कार खरीदारी पर 1% TCS रिफंड (AI Generated Image)

क्या होता है 1% TCS?

आयकर अधिनियम के तहत अगर किसी मोटर वाहन की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वाहन विक्रेता खरीदार से वाहन की कीमत का 1% TCS वसूलता है। यह राशि खरीदार के PAN के साथ आयकर विभाग में जमा की जाती है। इसका उद्देश्य उच्च मूल्य की खरीदारी पर नजर रखना और टैक्स अनुपालन को मजबूत बनाना है। यह कोई अतिरिक्त या अंतिम टैक्स नहीं है, बल्कि टैक्स क्रेडिट के रूप में काम करता है।

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