क्या Resign देने के बाद कंपनी आपसे जबरदस्ती मांग सकती है नोटिस पीरियड? क्या कहता है लेबर कोड का नियम

प्राइवेट नौकरी में इस्तीफे के बाद नोटिस पीरियड को लेकर अक्सर असमंजस रहता है। 2026 लेबर कोड के नए नियमों और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जानिए क्या कंपनी आपको जबरन रोक सकती है और नोटिस से जुड़े आपके क्या अधिकार हैं।

जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा (Resignation) देता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती नोटिस पीरियड (Notice Period) पूरी करने की आती है। आमतौर पर कंपनियों के नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से 1 से 3 महीने पहले नोटिस देना होता है या इस अवधि का वेतन चुकाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कर्मचारी तुरंत नई नौकरी ज्वाइन करना चाहता है या कंपनी के माहौल से परेशान होकर तुरंत निकलना चाहता है, ऐसे में उसके मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या कंपनी किसी पर जबरन नोटिस पीरियड थोप सकती है।

Notice Period

क्या Resign देने के बाद कंपनी आपसे जबरदस्ती मांग सकती है नोटिस पीरियड?

हाल ही में लेबर कोड (Labour Code) के नियमों और कॉरपोरेट सेक्टर के प्रावधानों को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट की गई है, जिसके तहत यह जानना बेहद जरूरी है कि एक कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) के कानूनी अधिकार क्या होते हैं और क्या कंपनी आपको जबरदस्ती रोक सकती है।

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