दिल्ली में कमर्शियल गैस पर बड़ा एक्शन! अब LPG सिलेंडर लेने के लिए जरुरी है PNG कनेक्शन

दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपयोग पर नियम सख्त कर दिए हैं। राजधानी के उन सभी इलाकों में, जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, अब कारोबारियों, रेस्टोरेंट्स और उद्योगों के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना या इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम क्षेत्र में सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

दिल्ली सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली के व्यापारियों, रेस्टोरेंट और उद्योगों को कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडर तभी मिल सकेगा, जब उन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 2 अप्रैल को जारी नए आदेश के अनुसार, किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल उपभोक्ता के लिए एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए संबंधित तेल कंपनियों (OMC) के पास रजिस्टर्ड होना और पीएनजी के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में पाइप गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है जहां पीएनजी की सुविधा पहले से उपलब्ध है।

LPG gas Cylinder

क्या है नया नियम?

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दिल्ली के किसी भी कमर्शियल प्रतिष्ठान को तब तक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि वह पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण नहीं करा लेता या उसने पीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की है। पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी मात्रा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मंगवाते थे, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण के तहत, इस प्रणाली को धीरे-धीरे खत्म करने की तैयारी है। पीएनजी, जो कि एक पाइपलाइन के जरिए सीधे मीटर से आती है, एलपीजी के मुकाबले काफी अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है।

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