अब घर खरीदारों को नहीं छल सकेंगे बिल्डर! UP RERA के घर खरीदारों के हक में बदल गए ये 5 नियम

उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए 5 नए और सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे बायर्स के अधिकार मजबूत होंगे।

घर या फ्लैट खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े सपनों और निवेशों में से एक होता है। हालांकि, कई बार बिल्डरों द्वारा पजेशन (Possession) में देरी करने, एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने और अतिरिक्त पैसों की मांग करने से खरीदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के मकसद से उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने नए और बेहद कड़े नियम लागू किए हैं। इन नए बदलावों के बाद अब बिल्डर अपनी मनमर्जी से खरीदारों को परेशान नहीं कर सकेंगे।

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UP RERA के घर खरीदारों के हक में बदल गए ये 5 नियम

UP RERA ने क्या किया बदलाव?

UP RERA द्वारा किए गए सबसे बड़े बदलावों में से एक प्रोजेक्ट डिलीवरी और पजेशन की समय सीमा को लेकर है। नए नियमों के तहत बिल्डरों को प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय दी गई पजेशन डेट का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई बिल्डर तय समय सीमा के भीतर घर का पजेशन देने में विफल रहता है, तो उसे खरीदार को हुए नुकसान के एवज में तय दर से ब्याज और मुआवजा देना अनिवार्य होगा। इससे बिना किसी ठोस वजह के प्रोजेक्ट्स को वर्षों तक अटकाने की बिल्डरों की आदत पर लगाम लगेगी।

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