फ्लैट कैंसिल होने पर बिल्डर ने दिया ब्याज, क्या इस पैसे पर लगेगा टैक्स?

अगर Builder ने Flat Booking Cancel होने पर आपका पैसा Interest के साथ वापस किया है, तो इस अतिरिक्त रकम पर Tax लगेगा या नहीं? इसका जवाब Cancellation Agreement की शर्तों और भुगतान को किस रूप में दिखाया गया है, उस पर निर्भर करता है।

अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने के लिए बड़ी रकम दी थी और बाद में किसी वजह से प्रोजेक्ट या बुकिंग कैंसिल हो गई, तो बिल्डर आमतौर पर जमा रकम वापस करता है। कई मामलों में रिफंड के साथ कुछ अतिरिक्त रकम भी दी जाती है, जिसे Interest कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इस अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स देना होगा या नहीं। हाल ही में इसी तरह के एक मामले में Tax Expert ने बताया कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि कैंसिलेशन अग्रीमेंट में इस अतिरिक्त रकम को किस तरह बताया गया है।

DDA Flat Scheme

फ्लैट कैंसिल होने पर बिल्डर ने दिया ब्याज, क्या इस पैसे पर लगेगा टैक्स?

प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ तो मिलेगा पैसा?

मान लीजिए आपने किसी बिल्डर को फ्लैट के लिए टोकन या बुकिंग अमाउंट दिया। बाद में प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और बिल्डर ने आपकी मूल रकम वापस करने के साथ Interest भी दिया। अगर एग्रीमेंट में साफ तौर पर बताया गया है कि रिफंड की रकम पर Interest दिया जा रहा है, तो इस Interest को आम तौर पर Income from Other Sources के तहत टैक्सेबल इनकम माना जा सकता है। यानी इसे आपकी दूसरी आय की तरह ITR में दिखाना पड़ सकता है।

End of Feed