पजेशन की तारीख बीतने के बाद भी नहीं मिला घर? तुरंत करें ये काम, ब्याज समेत मिलेगा रिफंड!

सपनों के घर का पज़ेशन तय समय पर न मिलना किसी भी खरीदार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर आपका बिल्डर भी पज़ेशन में देरी कर रहा है, तो घबराएं नहीं; रेरा (RERA) और उपभोक्ता अदालत के जरिए आप अपने पैसे ब्याज समेत वापस पा सकते हैं।

अपने सपनों का घर खरीदना हर इंसान की जिंदगी का एक बड़ा फैसला होता है। इसके लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं और भारी-भरकम होम लोन भी लेते हैं। लेकिन जब बिल्डर एग्रीमेंट में तय की गई पज़ेशन की तारीख बीत जाने के बाद भी घर की चाबी नहीं सौंपता, तो खरीदार को ईएमआई (EMI) और घर का किराया दोनों एक साथ भरना पड़ता है। अगर आप भी बिल्डर की इस तानाशाही और पज़ेशन में हो रही देरी से परेशान हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देश के कानून और रेरा (RERA) नियमों के तहत घर खरीदारों को कई मजबूत कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपना हक पा सकते हैं।

Builder Delayed Possesion

बिल्डर द्वारा देरी किए जाने पर खरीदार के पास मुख्य रूप से दो बड़े रास्ते होते हैं। पहला विकल्प यह है कि अगर आप अब उस प्रोजेक्ट में नहीं रहना चाहते, तो आप बिल्डर से अपना पूरा पैसा वापस (Refund) मांग सकते हैं। RERA (Real Estate Regulation and Development Act) के नियमों के मुताबिक, अगर बिल्डर तय समय पर पज़ेशन देने में विफल रहता है, तो खरीदार को अपने दिए गए पूरे पैसे ब्याज (Interest) के साथ वापस पाने का कानूनी अधिकार है। यह ब्याज दर आमतौर पर उस दर के बराबर होती है जो बिल्डर देरी से पेमेंट करने पर ग्राहक से वसूलता है।

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