Budget 2024: 80C में कितनी मिलती है इनकम टैक्स छूट, क्या नई टैक्स रिजीम में भी फायदा, बजट से पहले जानें सब कुछ

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 16, 2024, 02:59 PM IST

Income Tax 80C Deduction: देश के सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में इजाफा करेगी। जीवन-यापन की बढ़ती लागत और रिटेल महंगाई दर को देखते हुए टैक्सपेयर्स के बीच इस लिमिट में बढ़ोतरी उम्मीद लंबे समय से की जा रही है।

Income Tax 80C Deduction: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024 संसद के पटल पर पेश करेंगी। देश के हर एक वर्ग को बजट से खास उम्मीदें हैं, लेकिन अगर कोई सबसे अधिक उम्मीद लगाए बैठा है, तो वो हैं देश के टैक्सपेयर्स। देश के सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की लिमिट में इजाफा करेगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बदौलत इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट केल जरिए टैक्स बचा सकते हैं। हर वित्तीय वर्ष में टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर 1.5 लाख रुपये अपनी टैक्सबेल इनकन से बचा सकते हैं।

Budget 2024 Expectations, Income Tax 2024, Income Tax 80C

(Image Source: Canva)

पुरानी टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध

80C डिडक्शन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए उपलब्ध है। टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत अपनी कुल आय से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि 80C डिडक्शन का लाभ सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजिम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स ही उठा सकते हैं। नई टैक्स रीजिम में 80C के तहत डिडक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

End of Feed