Budget 2026: Sovereign Gold Bonds से जुड़े टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव, इन निवेशकों को नहीं मिलेगा फायदा

बजट 2026‑27 में Sovereign Gold Bonds (SGBs) को लेकर बड़ा एलान हुआ है। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGBs पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि केवल वही निवेशक टैक्स‑फ्री लाभ पाएंगे जिन्होंने RBI से सीधे बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक रखा। यह बदलाव लंबी अवधि के असली निवेशकों को प्रोत्साहित करने और टैक्स छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026‑27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Sovereign Gold Bonds (SGBs) से जुड़े टैक्स नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे इन निवेश उपकरणों पर पहले की तरह सभी निवेशकों को मिलने वाला कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) छूट लाभ अब सीमित हो गया है।

Sovereign Gold Bonds

Sovereign Gold Bonds से जुड़े टैक्स नियम

सबको नहीं मिलेगा फायदा

पहले SGBs पर ब्याज के अलावा जो भी लाभ निवेशकों को मिलता था, वह मैच्योरिटी पर टैक्स‑फ्री (Tax‑Free) होता था, चाहे उन्होंने बॉन्ड को RBI से खरीदा हो या बाद में सेकेंडरी बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) से ले लिया हो। लेकिन अब बजट के नए प्रस्ताव के अनुसार यह नियमन सख्त कर दिया गया है।

End of Feed