एक महीने बाद PNG वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, LPG कनेक्शन की टेंशन खत्म

LPG PNG New Rule: पीएनजी कनेक्शन वाले ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नए नियम के तहत अब पीएनजी एरिया से बाहर शिफ्ट होने पर 'ट्रांसफर वाउचर' के जरिए पुराना एलपीजी कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दोबारा आसानी से चालू हो सकेगा।

देश में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर पिछले कुछ समय से सरकार काफी सख्त नियम अपना रही है। हाल ही में सरकार ने 'एक घर, एक ईंधन' नीति के तहत साफ कर दिया था कि जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी (PNG) का एक्टिव कनेक्शन है, वे घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस कड़े नियम के कारण लाखों उपभोक्ताओं को आनन-फानन में अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ रहा था। लेकिन इस नियम के लागू होने के करीब एक महीने बाद, अब केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने 'तरल पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश' जारी करते हुए एक बेहद लचीला और सुविधाजनक विकल्प पेश किया है, जिससे लोगों के सिर से एलपीजी कनेक्शन पूरी तरह खत्म होने का डर अब दूर हो गया है।

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अब नहीं खत्म होगा LPG कनेक्शन

सरकार द्वारा जारी किए गए नए संशोधित नियमों के मुताबिक, अगर कोई उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी कनेक्शन पर शिफ्ट होता है, तो उसे पीएनजी कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन को समाप्त करने या सरेंडर करने के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन इस बार सरकार ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें एक बेहतरीन सुरक्षा चक्र जोड़ा है। अब उपभोक्ता अपने एलपीजी कनेक्शन को पूरी तरह रद्द कराने के बजाय 'ट्रांसफर वाउचर' (Transfer Voucher) प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह ट्रांसफर वाउचर एक तरह का गारंटी सर्टिफिकेट होगा, जो भविष्य में आपके काम आएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका एलपीजी कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, बल्कि सरकार के रिकॉर्ड में सुरक्षित (सस्पेंड) रहेगा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे बेहद आसानी से दोबारा एक्टिवेट कराया जा सकेगा।

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