PF News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा PF अकाउंट होल्डर को सहूलियत देने के लिए हाल के दिनों में कई बदलाव किए गए हैं। अगले महीने से पीएफ का पैसा UPI के जरिये निकलने की सुविधा शुरू हो सकती है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायत सोशल मीडिया पर हर रोज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हुआ तो क्या आपने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। ईपीएफओ के अनुसार, ज्यादातर मामलों में छोटी-छोटी गलतियों की वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में और कैसे उससे बच कर आप आसानी से अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।
पीएफ क्लेम रिजेक्ट (AI Image)
क्लेम रिजेक्ट पर EPFO क्या कहता है?
EPFO के अनुसार, ज्यादातर क्लेम रिजेक्ट होने की वजह बेसिक गलतिया?ं होती हैं, जैसे डिटेल्स का मैच न होना, KYC का पूरा न होना, या एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन की कमी।
क्लेम रिजेक्ट बचने के लिए क्या करें?
PF क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव हो और आधार से लिंक हो। आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर EPFO, आधार और बैंक रिकॉर्ड में बिल्कुल मैच होना चाहिए। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। EPFO साफ तौर पर कहता है कि उसके डेटाबेस में मेंबर की डिटेल्स क्लेम फाइलिंग के दौरान वैलिडेशन का काम करती हैं, और गलत एंट्रीज सबमिशन को ब्लॉक या डिले कर सकती हैं।
बैंक और PAN डिटेल्स ध्यान से चेक करें
आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और आपके UAN में सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलतियां — खासकर बैंक मर्जर के बाद — रिजेक्शन के सबसे आम कारणों में से हैं। साथ ही, अगर आपकी सर्विस पीरियड 5साल से कम है तो ज्यादा TDS से बचने के लिए PAN लिंक करना बहुत जरूरी है।
एम्प्लॉयर का अप्रूवल बहुत जरूरी
कई क्लेम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर ने KYC डिटेल्स को अप्रूव नहीं किया होता है या साइन किए हुए क्लेम प्रिंटआउट समय पर जमा नहीं किए जाते हैं। EPFO FAQs के अनुसार, आपको ऑनलाइन फाइलिंग के 15 दिनों के अंदर अपने क्लेम फॉर्म की साइन की हुई कॉपी जमा करनी होगी, नहीं तो एम्प्लॉयर इसे रिजेक्ट कर सकता है।
पुराने PF अकाउंट मर्ज करें
अगर आपने नौकरी बदली है, तो पक्का करें कि पिछले सभी PF अकाउंट आपके मौजूदा UAN में मर्ज हो गए हों। सर्विस हिस्ट्री में गैप या EPFO डेटाबेस में रिकॉर्ड मिसिंग होने से क्लेम में देरी हो सकती है या वे रिजेक्ट हो सकते हैं।
क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो घबराएं नहीं। सही वजह जानने के लिए EPFO पोर्टल पर “Know Your Claim Status” ऑप्शन का इस्तेमाल करें। दिक्कत ठीक करें, चाहे वह KYC मिसमैच हो या अप्रूवल न मिलना और फिर से अप्लाई करें।
