RBI ने बैंकों, NBFC में जारी किए आंतरिक लोकपाल के लिए नियम, आम लोगों को क्या होगा फायदा

Bank Lokpal: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को मजबूत करने के लिए आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति और उसके कामकाज से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य संस्थानों के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाना और ग्राहकों को तेज व निष्पक्ष समाधान प्रदान करना है।

Bank Lokpal : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की शिकायतों के समय पर और बेहतर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman) की नियुक्ति और उसके कामकाज को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का मकसद वित्तीय संस्थानों के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत बनाना है।

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बैंकों और एनबीएफसी में ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को मजबूत करेगा आरबीआई का नया कदम (तस्वीर-istock)

किन संस्थानों पर लागू होंगे नए नियम

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई द्वारा जारी ये दिशानिर्देश कई तरह की विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे। इनमें वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उपकरण जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियां शामिल हैं। आरबीआई ने सभी के लिए अलग-अलग लेकिन समान उद्देश्य वाले निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इन निर्देशों से संस्थाओं के भीतर ही ग्राहकों की शिकायतों का उच्च स्तर पर और तेजी से निपटारा हो सकेगा, जिससे ग्राहकों को बाहरी मंचों पर जाने की जरूरत कम पड़ेगी।

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