ITR Filing में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थमा देगा पेनल्टी का नोटिस

अगर आप अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी में हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। सही फॉर्म का चुनाव करें और आय के सभी स्रोतों की जानकारी दें। ऐसा नहीं करन पर आपको नोटिस मिल सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन चल रहा है। इस बार 31 जुलाई तक नौकरीपेशा लोग अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो पेनल्टी देना पड़ सकता है। आयकर रिटर्न हर साल भरने की एक आम प्रक्रिया है लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। एक छोटी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है। आइए आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जिसके करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।

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इनकम टैक्स रिटर्न

1. आय की जानकारी छुपाना

सेक्शन 270A के तहत, अगर कोई टैक्सपेयर अपनी इनकम कम बताता है या छुपाता है, तो उसे कम बताई गई रकम पर देय टैक्स का 50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। अगर टैक्सपेयर तथ्यों को छिपाता है, गलत जानकारी भरता है या गलत डिडक्शन का दावा करता है, तो इसे गलत रिपोर्टिंग माना जाता है। ऐसे मामलों में जुर्माना बहुत ज़्यादा होता है - गलत रिपोर्ट की गई इनकम पर देय टैक्स का 200 प्रतिशत तक होता है। इसलिए रिटर्न भरने में आय की जानकारी बिल्कुल सही दें। गलत जानकारी देने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है और पेनल्टी देना पड़ सकता है।

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