श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' की भ्रामक बिक्री पर अमेजन पर लगा एक लाख रुपये जुर्माना

अमेजन ने नोटिस मिलने के बाद इन उत्पादों को सूची से हटा दिया था। कंपनी ने अपने बचाव में कहा था कि वह केवल एक मध्यस्थ है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उसे ’सेफ हार्बर’ संरक्षण मिला हुआ है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की इकाई अमेजन सेलर सर्विसेज पर अपने मंच पर साधारण मिठाइयों को ’श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचने वाली भ्रामक सूची प्रदर्शित करने के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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अमेजन से ’श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ की बिक्री

राम मंदिर प्रसाद के नाम पर साधारण मिठाई

सीसीपीए के चार अगस्त को पारित आदेश के मुताबिक, प्राधिकरण ने पाया कि अमेजन के ई-कॉमर्स मंच पर साधारण मिठाइयां ’श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेची जा रही थीं, जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इनके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

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