होटल-रेस्तरां की मनमानी पर रोक! खाने के बिल में नहीं जोड़ सकेंगे 'LPG शुल्क', सरकार ने दी ये चेतावनी

CCPA ने पाया है कि कुछ होटल और रेस्तरां मेन्यू में प्रदर्शित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की कीमत और लागू करों के अतिरिक्त, उपभोक्ता बिल में ऐसे अतिरिक्त शुल्क स्वतः ही जोड़ रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा कि ये अनुचित व्यापार गतिविधियां हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बुधवार को होटल और रेस्तरांओं को चेतावनी दी कि वे एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न लगाएं। प्राधिकरण ने कहा कि ये अनुचित व्यापार गतिविधियां हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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होटल-रेस्तरां की मनमानी पर रोक

प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार गतिविधियां करार दिया है और बताया है कि 'मेन्यू’ में उल्लेखित मूल्य में केवल लागू कर ही जोड़े जा सकते हैं।

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