पति की मौत के बाद पत्नी को मिली नौकरी, ससुराल छोड़ की दूसरी शादी, क्या सास को मिलेगा पैसा?

मौत के बाद पत्नी को पति की जगह नौकरी मिल गई। लेकिन, पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह के मामले में बेटा खोने वाली मां को पैसा मिलेगा या नहीं इसपर राजस्थान हाईकोई ने अहम फैसला दिया है।

Rajasthan High Court ने एक अहम मामले में कहा है कि पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार (Compassionate Grounds) पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाली पत्नी, उस अंडरटेकिंग से पीछे नहीं हट सकती, जिसके आधार पर उसे नियुक्ति मिली थी। हाई कोर्ट ने अजमेर विद्युत वितरण निगम (AVVNL) को निर्देश दिया है कि कर्मचारी की विधवा को मिलने वाली सैलरी में से 25% काटकर सीधे उसकी सास यानी मृत कर्मचारी की मां के बैंक खाते में जमा कराई जाए।

Rajasthan High Court Compassionate Appointment

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मृत कर्मचारी मौत के बाद मिलने वाली रकम यानी टर्मिनल बेनिफिट (Terminal Benefits) को भी बराबर बांटने का आदेश दिया है। इनमें 50% हिस्सा विधवा को और बाकी 50% हिस्सा मृत कर्मचारी की मां को देने को कहा गया है। इस मामले में मृत कर्मचारी की पत्नी ने पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति हासिल की थी। लेकिन बाद में वह अपने सास-ससुर से अलग हो गई और दूसरी शादी कर ली। आरोप था कि नौकरी मिलने के बाद उसने अपने बुजुर्ग सास-ससुर की आर्थिक मदद और देखभाल बंद कर दी। इसके बाद उसकी सास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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