अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी कितने समय तक बैंक से पैसा निकाल सकते हैं?

Bank Nominee Rules: अगर बैंक खाते के नॉमिनी की मौत हो जाए, तो नया नियम यह तय करता है कि पैसा किसे दिया जाएगा। लेकिन नॉमिनी कितने दिन बाद पैसा निकाल सकता है आइए जानते हैं?

सभी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना बेहद जरूरी है। इससे यह साफ रहता है कि खाताधारक के न रहने पर पैसा किसे मिलेगा और रिश्तेदारों के बीच का आपसी विवाद भी कम होता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर खाते में पहले से दर्ज नॉमिनी की ही मौत हो जाए, तो पैसा किसे मिलेगा? या नॉमिनी कितने दिन बाद पैसा निकाल सकता है? आइए जानते हैं नॉमिनी को लेकर बैंक के नियम?

Nominee Money Withdraw

कब निकाल सकते हैं पैसा?

अब बात करते हैं समय सीमा की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी द्वारा पैसे निकालने या क्लेम करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा (Time Limit) तय नहीं की गई है। इसका मतलब है कि नॉमिनी खाताधारक की मृत्यु के तुरंत बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद भी बैंक में जाकर पैसे के लिए दावा कर सकता है। बैंक कभी भी सिर्फ इस आधार पर क्लेम को खारिज नहीं कर सकता कि नॉमिनी बहुत देर से आया है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा यह सलाह देते हैं कि मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके (आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर) क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी या कानूनी पेचीदगी न आए।

End of Feed