Shares Collateral: 1010 शेयर NSE की कोलैटरल लिस्ट से बाहर, गिरवी रखकर नहीं मिलेगा पैसा, समझिए पूरी बात

Shares Pledged As Collateral: एनएसई ने कहा कि 1 अगस्त से वह केवल उन्हीं सिक्योरिटीज को कोलैटरल के रूप में स्वीकार करेगा, जिनका पिछले 6 महीनों में कम से कम 99 प्रतिशत दिनों में कारोबार हुआ हो और जिनकी 1 लाख रुपये के ऑर्डर वैल्यू के लिए 0.1 प्रतिशत तक की इम्पैक्ट कॉस्ट हो।

KEY HIGHLIGHTS
  • NSE ने शेयर कोलैटरल लिस्ट में किया बदलाव
  • 1010 शेयर किए गए बाहर
  • नहीं मिलेगा इन शेयरों पर लोन

Shares Pledged As Collateral: 1 अगस्त से 1010 शेयर कोलैटरल के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह बदलाव तब हुआ है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कोलैटरल के तौर पर एलिजिबल सिक्योरिटीज के लिए मानदंड में संशोधन किया है। जिन शेयरों को बतौर कोलैटरल स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनमें प्रमुख शेयरों में अडानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन एनर्जी, हुडको, भारत डायनेमिक्स, भारती हेक्साकॉम, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनबीसीसी, गो डिजिट, टाटा इन्वेस्टमेंट, पेटीएम और आईनॉक्स विंड शामिल हैं।

Shares Pledged As Collateral

हजारों शेयर NSE की कोलैटरल लिस्ट से बाहर

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