31 जनवरी से सभी पब्लिक वाहनों में अनिवार्य होने वाला है पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस

  • Authored by: अंशुमन साकल्ले
  • Updated Dec 29, 2022, 11:46 AM IST

यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी पब्लिक वाहनों में 31 जनवरी 2023 से पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है. ये फैसला सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद लिया गया है.

KEY HIGHLIGHTS
  • 31 जनवरी से लागू होगा नया नियम
  • पैनिक बटन, ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य
  • सभी पब्लिक वाहन होंगे ज्यादा सेफ

Panic Button And Vehicle Tracking Device Mandatory: यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा के हिसाब से सभी पब्लिक वाहनों में 31 जनवरी 2023 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है. पब्लिक सर्विस वाहनों के अलावा नेशनल परमिट हासिल किए सभी वाहनों के लिए भी नियम अनिवार्य कर दिया गया है. बता दें कि चंडीगढ़ में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को ये आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन सभी वाहनों में जनवरी के अंत से पहले ही दोनों चीजें लगवा लें, नए वाहनों के साथ रजिस्ट्रेशन के समय ही ये काम पूरा कर लिया जाना चाहिए.

Panic Button

पब्लिक वाहनों में 31 जनवरी 2023 से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है.

यात्रियों की सुरक्षा है जरूरी

End of Feed