दिल्ली में PUC के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल! जानें क्या होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट

दिल्ली में अब अगर वाहन चालक के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा। No PUCC, No Fuel नीति को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई अहम कदमों की घोषणा की है। इनमें 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ-साथ ‘No PUCC, No Fuel’ नीति को सख्ती से लागू करना भी शामिल है। इसके तहत दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल (Petrol), डीजल (Diesel), सीएनजी (CNG) या एलपीजी (LPG) दिया जाएगा, जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) होगा।

PUC

दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा फ्यूल (AI Generated Image)

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट क्या होता है

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, अक्टूबर से इसे लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा और नवंबर में PUC केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, ANPR कैमरों से लैस करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ‘End-of-Life’ वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि PUC Certificate क्या होता है और इसे कैसे लिया जा सकता है।

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