वाहन चालक ध्यान दें! 15 दिसंबर से लागू होंगे नए मोटर इंश्योरेंस नियम, ग्राहकों की चलेगी अब मर्जी

अगले महीने से वाहन मालिकों को इंश्योरेंस खरीदते समय अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग कवर चुनने की सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल, IRDAI ने मोटर इंश्योरेंस के लिए फोर लेयर पॉलिसी स्ट्रक्चर लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

Motor Insurance Policy Rules: वाहन मालिकों को इंश्योरेंस खरीदते समय अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग कवर चुनने की सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर इंश्योरेंस के लिए फोर लेयर (Four-Layer) पॉलिसी स्ट्रक्चर लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह नया सिस्टम (New Motor Insurance Rules) 15 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रहेगा, जबकि दूसरे कवर ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सकेंगे।

Motor Insurance Policy Rules

15 दिसंबर से लागू होंगे नए मोटर इंश्योरेंस नियम (AI Generated Image)

चार हिस्सों में बंटेगा मोटर इंश्योरेंस

IRDAI के नए निर्देशों के मुताबिक, निजी वाहनों (फोर व्हीलर, टू-व्हीलर) के लिए मोटर इंश्योरेंस को चार अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अलग-अलग बीमा कवर की जानकारी देना और अपनी जरूरत के अनुसार फैसला लेने का विकल्प उपलब्ध कराना है-

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