CNG और EV वाहन मालिकों को बड़ी राहत की तैयारी, 5 साल बढ़ेगी वैलिडिटी; ड्राफ्ट जारी

ग्रीन व्हीकल्स के लिए सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। CNG, EV और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की वैलिडिटी 5 साल एक्सटेंड की जा सकती है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया है।

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और CNG से चलने वाले वाहनों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें बैटरी से चलने वाले वाहन (EV), हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहन और प्राकृतिक गैस (CNG) से चलने वाले वाहनों के लिए तय उम्र सीमा को 5 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि बदलाव के बाद इन वाहनों की अधिकतम उम्र कितनी होगी। यह अभी केवल प्रस्ताव है। सरकार ने ड्राफ्ट पर लोगों और संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही लागू होंगे।

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वाहन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

किस नियम में बदलाव की तैयारी

यह बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 88 के उप-नियम 3 में प्रस्तावित है। यह नियम नेशनल परमिट से जुड़े वाहनों पर लागू होता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी मालवाहक वाहन का नेशनल परमिट उसकी तय उम्र पूरी होने के बाद अमान्य हो जाता है। मल्टी-एक्सल मालवाहक वाहन के लिए यह सीमा 15 साल और दूसरे मालवाहक वाहनों के लिए 12 साल है। यह उम्र वाहन के शुरुआती रजिस्ट्रेशन की तारीख से गिनी जाती है।

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