भारत-यूके ट्रेड डील के तहत वाहन आयात के नियमों का हुआ ऐलान, 15 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत सरकार ने रियायती सीमा शुल्क (Custom Duty) का लाभ लेने की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement-FTA) के तहत अब ब्रिटेन से कुछ वाहनों का आयात करना आसान हो जाएगा। सरकार ने इस समझौते के तहत रियायती सीमा शुल्क (Custom Duty) का लाभ लेने की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। यह नई व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होने जा रही है। सरकार ने आयात के लिए कोटा तय किया है और केवल उन्हीं वाहनों को कम सीमा शुल्क का लाभ मिलेगा, जो निर्धारित नियमों को पूरा करेंगे।

UK India FTA

ब्रिटेन से वाहन आयात पर एफटीए के तहत शुल्क कोटा लाभ लेने की प्रक्रिया हुई अधिसूचित(AI Generated Image)

क्या है नया नियम?

न्यूज एजेंसी भाषा (पीटीआई) की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) के तहत भारत दोनों पक्षों के लिए निर्धारित कोटा के साथ मोटर वाहन आयात पर शुल्क को लगभग 110 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करेगा। हालांकि, यह छूट सभी वाहनों पर नहीं मिलेगी। सरकार ने हर साल आयात होने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या यानी कोटा (TRQ - Tariff Rate Quota) तय किया है।

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