गुरपतवंत पन्नू मर्डर प्लॉट: निखिल गुप्ता की सजा सुनाने में देरी, इस दिन आएगा यूएस कोर्ट का फैसला

54 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जून 2024 में उसे अमरीका प्रत्यर्पित कर दिया गया था।

अमरीका में प्रतिबंधित संगठन 'सिंक्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के प्रमुख और खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। अमेरिकी सरकार ने न्यू यॉर्क की एक संघीय अदालत से भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की सजा की सुनवाई को टालने का औपचारिक अनुरोध किया है। न्यू यॉर्क के साउर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विक्टर मरेरो को भेजे गए पत्र में अमरीकी अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि पीड़ित (गुरपतवंत सिंह पन्नू) अपनी वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहता है और बयान दर्ज कराना चाहता है। हालांकि, पूर्व निर्धारित तिथि के दौरान पन्नू अमरीका से बाहर रहेगा, जिसके चलते सजा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की गई है।

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पन्नू मर्डर केस में नया अपडेट

सजा टालने का कारण और नई संभावित तारीखें

अमेरिकी कानून के तहत अपराध के शिकार व्यक्ति को दोषी की सजा की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने और अपनी बात रखने का कानूनी अधिकार है। अमरीकी अभियोजकों ने पत्र में स्पष्ट किया कि उन्होंने निखिल गुप्ता के वकील (बचाव पक्ष) से इस संबंध में चर्चा कर ली है और उन्हें सुनवाई स्थगित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत से अपील की गई है कि सजा सुनाने की प्रक्रिया को 6 नवंबर या 20 नवंबर, 2026 तक के लिए टाल दिया जाए।

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