ICJ के आदेश की भी अनदेखी कर रहा पाकिस्तान, कहा- कुलभूषण जाधव को सजा के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं

Pakistan: पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करके बताया है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। साल 2016 में पाकिस्तान ने जाधव को जासूसी के आरोप में पकड़ने का दावा किया था।

Kulbhushan Jadhav Appeal Against Sentence: पाकिस्तान में जासूसी के आरोपों में मौत की सजा पाए भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर पलटी मार दी है। पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को सूचित किया गया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 2019 के निर्णय में केवल राजनयिक संपर्क (कांसुलर एक्सेस) की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, न कि उनकी सजा को चुनौती देने के कानूनी अधिकार पर।

Kulbhushan Jadhav

कुलभूषण जाधव के मामले में फिर पलटा पाकिस्तान

पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष उपस्थित हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने कहा कि ICJ के निर्णय ने पाकिस्तान को जासूसी और आतंकवाद के दोषी जाधव को अपील करने का स्वतः अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि ICJ के निर्णय ने केवल वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत राजनयिक संपर्क के मुद्दे को संबोधित किया। इसने पाकिस्तान को अपील के अधिकार का विस्तार करने का निर्देश नहीं दिया। पीठ वर्तमान में संघीय और प्रांतीय सरकारों सहित 38 इंट्रा-कोर्ट अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2023 के फैसले के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसने 9 मई के दंगों में शामिल नागरिकों के लिए सैन्य परीक्षणों को रद्द कर दिया था।

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