निखिल गुप्ता ने कबूला खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप, कोर्ट से मिली 24 साल की सजा

निखिल की इस सजा पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने कहा है कि यह केस अमेरिकी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेशी नागरिकों से उत्पन्न होने वाले खतरों से देश की सुरक्षा करने में जांच एजेंसी पूरी तरह तत्पर है। X पर एफबीआई ने कहा कि निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने का बात कबूल ली।

Nikhil Gupta : न्यूयॉर्क में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने वाले भारतीय मूल के आरोपी निखिल गुप्ता को शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को दोषी ठहराया गया। गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। निखिल की इस सजा पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने कहा है कि यह केस अमेरिकी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेशी नागरिकों से उत्पन्न होने वाले खतरों से देश की सुरक्षा करने में जांच एजेंसी पूरी तरह तत्पर है। सोशल मीडिया अकाउंट X पर एफबीआई ने कहा कि 'एफबीआई न्यूयॉर्क एवं यूएस अटार्नी एसडीएनवाई की जांच के बाद निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने का बात कबूल ली।'

Gurpatwant singh Pannu

खालिस्तानी आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू।

तीन मामलों में अपना गुनाह कबूल किया

न्यूयॉर्क के दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के एक बयान में कहा गया कि 'निखिल गुप्ता, उर्फ 'निक', भारतीय नागरिक ने अभियोजन पक्ष के आरोपों में से तीन मामलों में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन पर न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिशों के सिलसिले में भाड़े पर हत्या, भाड़े पर हत्या करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप है। गुप्ता ने आज अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें 29 मई, 2026 को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो द्वारा सजा सुनाई जानी है।'

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