Ban on english in italy: इटली में नया राष्ट्रवाद सामने आया है। अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। सीएनएन के मुताबिक फॉर्मल कॉम्युनिकेशन के लिए इटली के नागरिक अगर देश में अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का यूज करते हैं तो उन पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
Ban on english in italy: इटली में अंग्रेजी समेत विदेशी भाषाओं पर लगेगा प्रतिबंध
इटली पार्टी की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के भाइयों ने नया कानून पेश किया है जो ऑफिशियल कॉम्युनिकेशन में किसी भी विदेशी भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए यूरो 100,000 (8933458.43 रुपए) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सीएनएन ने बताया कि अगर इटली के लोग अपने ऑफिशियल कॉम्युनिकेशन के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी द्वारा पेश किए गए नए कानून के तहत यूरो 100,000 (यूएसडी 108,705) तक का जुर्माना देना होगा।
इतालवी चैंबर ऑफ डेप्युटीज (लोअर हाउस) में फैबियो रामपेली ने कानून पेश किया जिसे प्रधानमंत्री ने समर्थन किया। यह कानून किसी भी विदेशी भाषा के बारे में बात करता है। लेकिन विशेष रूप से 'एंग्लोमेनिया' या अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर आधारित है। जो इतालवी भाषा को निंदा और अपमानित करता है, यह कहा गया कि यह और भी बदतर है क्योंकि यूके अब यूरोपीय संघ हिस्सा नहीं है ।
इस बिल को अभी संसदीय बहस होना है और इसे 'लिखित और मौखिक ज्ञान और इतालवी भाषा की महारत' रखने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रखने की आवश्यकता है। यह आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें देश में संचालित कंपनियों में नौकरी की भूमिकाओं के 'एक्रोनायम्स और नाम' शामिल हैं। सीएनएन द्वारा देखे गए कानून के मसौदे के अनुसार विदेशी संस्थाओं के पास सभी आंतरिक नियमों और रोजगार अनुबंधों के इतालवी भाषा संस्करण होने चाहिए। ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि यह केवल फैशन की बात नहीं है, जैसा कि फैशन गुजरता है, लेकिन एंग्लोमेनिया का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।
अनुच्छेद 2 इतालवी को 'राष्ट्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य' बना देगा। ऐसा नहीं करने पर यूरो 5,000 (यूएसडी 5,435) और यूरो 100,000 (USD 108,705) के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
