LGBT Community In Iraq: इराक में समलैंगिक संबंध बनाना हुआ अपराध, संसद ने पारित किया नया कानून; नियम तोड़ने पर हो सकती है 15 साल तक की जेल

LGBT Community In Iraq: इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह को अपराध घोषित करते हुए कानून पारित कर दिया। कानून तोड़ने पर 15 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

LGBT Community In Iraq: इराकी संसद ने एक कानून पारित किया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है और समलैंगिक लोगों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अधिकारों की वकालत करने वालों ने समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (LGBT) समुदाय के खिलाफ भेदभाव के रूप में इसकी निंदा की है। विधायिका ने शनिवार को 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए मतदान किया, जिसमें समलैंगिकों के लिए 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रवधान है। यह कानून इराक में किसी भी तरह से वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है।

LGBT Community In Iraq

इराक में समलैंगिक संबंध बनाना हुआ अपराध

इराकी स्वतंत्र पोर्टल अलसुमारिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया था। इराकी संसद के कार्यवाहक प्रमुख मोहसिन अल-मंडलवी ने विधेयक का बचाव किया। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि यह समाज की मूल्य संरचना की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है और हमारे बच्चों को नैतिक पतन और समलैंगिकता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना सर्वोच्च हित है। हालांकि, इस कानून पर आक्रोश और निंदा शुरू हो गई। अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक इराकी शोधकर्ता रज़ सलाई ने कहा कि इराक के लिए कानून में बिल्कुल भयावह विकास हुआ है, क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव को संहिताबद्ध करता है।

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