Indian H-1B ग्रीन कार्ड धारकों को 24x7 पहचान पत्र साथ रखना होगा? क्या कहते हैं 'अमेरिकी नियम'

Indian H-1B green card holders: यह नियम 11 अप्रैल को लागू हुआ एक अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नियम लागू करने की अनुमति दे दी, जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज साथ रखने होंगे।

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प्रतीकात्मक फोटो

Indian H-1B green card holders: संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी अप्रवासी को, यहां तक कि वे लोग जो कानूनी रूप से कार्य या अध्ययन वीज़ा पर वहां हैं, अब 24x7 अपनी कानूनी स्थिति का प्रमाण साथ रखना आवश्यक है। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने इसकी घोषणा तब की जब एक अमेरिकी अदालत ने उसे एक विवादास्पद नियम लागू करने की अनुमति दी, जिसके तहत अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज़ साथ रखने होंगे।

यह नियम, जो ट्रम्प के कार्यकारी आदेश (Trump's executive order) 'आक्रमण के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा' (Protecting the American People Against Invasion) का हिस्सा है, 11 अप्रैल को लागू हुआ। यह अवैध आव्रजन पर नकेल कसने और अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है।

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