बांग्लादेश की कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सुनाई सजा, रिपोर्ट के हवाले से खबर

पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को निर्वासन के बाद पहली बार दोषी ठहराया गया, उन्हें न्यायपालिका को धमकी देने वाले लीक हुए फोन कॉल पर अवमानना ​​के लिए छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की एक अदालत ने 2 जुलाई को देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवमानना के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा सुनाया गया। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हसीना के लिए सजा की मात्रा का फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने किया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने की। हसीना की सजा उनकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण के दिन से प्रभावी होगी।

Bangladesh Ex PM Sheikh Hasina

पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना (फाइल फोटो)

हसीना के साथ ही न्यायाधिकरण ने गैबांधा के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी इसी अवमानना फैसले के तहत दो महीने की जेल की सजा सुनाई है। बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और वह अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (BCL) से जुड़ी हुई थीं।

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