भारत के इस राज्य में नहीं देना होता है इनकम टैक्स, ITR के झंझट से रहते हैं फ्री

हाल ही में 31 जुलाई तक लोगों ने बड़े चाव से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है। अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।

31 जुलाई 2026 आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि थी और बड़ी संख्या में करदाताओं ने समय रहते अपना रिटर्न जमा कर दिया। भारत में नौकरीपेशा और कारोबार करने वाले अधिकांश लोगों के लिए आय के अनुसार इनकम टैक्स देना और हर साल ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य भी है, जहां के पात्र मूल निवासियों को अपनी आय पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? यह सुविधा भारतीय संविधान के तहत मिले विशेष प्रावधानों के कारण उपलब्ध है।

Income Tax Return, Income Tax Notice

मूल निवासियों को मिलती है टैक्स छूट

सिक्किम के पात्र मूल निवासियों को मिलती है टैक्स छूट

भारत का पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऑर्गेनिक खेती के लिए जाना जाता है, हालांकि इसकी एक और खास पहचान यह है कि यहां के पात्र मूल निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है। यह छूट सभी लोगों को नहीं, बल्कि केवल उन लोगों को मिलती है जो कानून के अनुसार सिक्किम के पात्र मूल निवासी हैं।

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