Fastag में जमा पैसों पर ब्याज देगा बैंक? जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा?

Interest on Fastag Balance: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फास्टैग और कार्ड में जरूरी मिनिमम बैलेंस पर ब्याज के भुगतान की अपील करने वाली याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में फास्टैग में जमा पैसों पर बैंकों को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

Interest on Fastag: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फास्टैग और कार्ड में जरूरी मिनिमम बैलेंस पर ब्याज के भुगतान की अपील करने वाली याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में फास्टैग में जमा पैसों पर बैंकों को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि फास्टैग जारी करने के साथ हजारों करोड़ रुपये यात्रियों, NHAI या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को बिना फायदा दिए बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो गए हैं।

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फास्टैग आने के बाद 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे बैंकिंग सिस्टम में शामिल हो गई है

कोर्ट ने सरकार को दिया 4 सप्ताह का समय

अदालत ने इस संबंध में जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। आवेदन एक लंबित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करने के लिए मजबूर करने वाले नियम को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम भेदभावपूर्ण, मनमाना और जनहित के खिलाफ है क्योंकि ये NHAI को नकद भुगतान करने पर दोगुनी दर से टोल वसूलने का अधिकार देता है।

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