दिवाली में मिले गिफ्ट पर भी देना पड़ता है टैक्स, जान लीजिए नियम और शर्त

  • Authored by: Rohit Ojha
  • Updated Nov 9, 2023, 11:39 AM IST

क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट पर भी टैक्स वसूला जाता है। गिफ्ट पर टैक्स उसकी कीमत के हिसाब से तय होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप गिफ्ट्स से जुड़े टैक्स के नियम को जान लीजिए। जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर उसकी तरफ से कैश गिफ्ट या बोनस मिलता है, तो ये टैक्स के दायरे में आएगा।

देशभर में दिवाली के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार सज गए हैं और लोग अपने-अपने घरों की साफ-सफाई में जुट गए हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। नौकरीपेशा लोगों को बोनस भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट पर भी टैक्स वसूला जाता है। गिफ्ट पर टैक्स उसकी कीमत के हिसाब से तय होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप गिफ्ट्स से जुड़े टैक्स के नियम को जान लीजिए, ताकी भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो।

Gift TAX, Income Tax, Tax, Diwali Gifts,

इनसे मिले गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स

हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए कुछ लिमिट तय की गई हैं। अगर गिफ्ट की कीमत तय लिमिट से अधिक होती है, तो फिर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको अपने परिवार जैसे, माता-पिता, भाई-बहन और पति-पत्नी से गिफ्ट मिलता है, तो इसपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है।

End of Feed