भूल से चढ़ गए दूसरे डिब्बे में? घबराएं नहीं! रेलवे नहीं वसूलेगा फाइन, बस तुरंत करें ये काम

Train Travel Rules: भारतीय ट्रेन में सफर के दौरान जल्दबाजी या भीड़ के कारण कई बार यात्री गलत कोच में चढ़ जाते हैं। ऐसे में कब और किन परिस्थितियों में जुर्माना लग सकता है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, यह जानना हर यात्री के लिए जरूरी है।

Train Travel Rules: भारत में ट्रेन से रोजाना 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। कई बार भीड़, जल्दबाजी या प्लेटफॉर्म पर कोच की सही पोजीशन की जानकारी न होने के कारण यात्री गलत कोच में चढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जुर्माना कब और किन परिस्थितियों में लग सकता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए।

कब लग सकता है जुर्माना

Train Travel Rules

गलत डिब्बे में चढ़ गए तो क्या होगा (Photo: iStock)

अगर आपके पास जनरल (अनारक्षित) टिकट है और आप स्लीपर या एसी कोच में बैठ जाते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है। जुर्माना आमतौर पर तय किराए के अंतर और पेनल्टी के रूप में लिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में आपको अगले स्टेशन पर सही कोच में भेजा जा सकता है। इसी तरह, अगर आपका टिकट AC 3 Tier का है और आप AC 2 Tier या First AC में बैठ जाते हैं तो किराए का अंतर और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। रेलवे नियमों के अनुसार यात्री को उसी श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए, जिसके लिए टिकट जारी किया गया है। महिला कोच, दिव्यांग कोच या विशेष आरक्षित डिब्बों में बिना पात्रता के यात्रा करना भी नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में रेलवे स्टाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

कब नहीं लगता जुर्माना

अगर आपका रिजर्वेशन है और आप उसी श्रेणी (क्लास) के किसी दूसरे कोच में चढ़ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आपकी सीट D5 में है लेकिन आप D3 में चढ़ गए। ऐसी स्थिति में आप ट्रेन चलने के बाद अपने सही कोच में जाकर अपनी सीट ले सकते हैं। हालांकि, किसी और की सीट पर बैठना ठीक नहीं है। टीटीई (Travelling Ticket Examiner) सीट चेक करते समय आपको सही कोच में जाने के लिए कह सकता है।

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