1 अप्रैल से बदल जायेंगे UPS के नियम, अब होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव

यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम यानी UPS एक नई पेंशन व्यवस्था है जो NPS की तरह योगदान आधारित प्रणाली पर काम करती है लेकिन ओल्ड पेंशन सिस्टम (OPS) की तरह एक निश्चित पेंशन भी ऑफर करती है। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% जितना हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा।

Unified Pension Scheme Rules Updated: बेहतर और सुविधाजनक पेंशन के विकल्प के तौर पर भारत सरकार द्वारा 2023 में यूनिवर्सल पेंशन योजना (UPS) की शुरुआत की गई थी। हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने UPS को लागू करने के लिए नए नियम जारी किये हैं। PFRDA द्वारा बदले गए नियमों को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। UPS को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू करने के लिए ही नियमों में बदलाव किया गया है। आइये जानते हैं कि UPS से संबंधित नियमों में क्या नए बदलाव देखने को मिले हैं?

UPS Rules Updated

1 अप्रैल से बदल जायेंगे UPS के नियम

ये कर्मचारी कर सकते हैं नामांकन

नामांकन से संबंधित नए नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे और तीन विभिन्न श्रेणियों के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी UPS के लिए नामांकन कर सकते हैं। इन तीन श्रेणियों के बारे में नीचे बताया जा रहा है।

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