Income Taxation: एक जिम्मेदार करदाता के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है। ITR फाइल करते हुए अगर गलत जानकारी दर्ज कर दी जाए या फिर कुछ छूट गया हो तो ऐसे में अपडेटेड ITR (ITR-U) काम आता है। ITR भरते हुए कोई गलती हो गई हो या फिर कोई जानकारी दर्ज करना भूल गए हों, ऐसे में अपडेटेड ITR फाइल करके इसे सुधारा जा सकता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आप अपडेटेड ITR कितनी बार भर सकते हैं। आइये जानते हैं।
क्या होता है अपडेटेड ITR, इन बातों का रखें खास ध्यान
कौन फाइल कर सकता है ITR-U?
अपडेटेड ITR फाइल करने का विकल्प सभी करदाताओं के पास होता है। करदाता, जो डेडलाइन पर ITR फाइल नहीं कर पाए थे वह भी अपडेटेड इसे फाइल कर सकते हैं। निर्धारण वर्ष (Assessment Year) से के 24 महीनों के भीतर अपडेटेड ITR भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको वर्ष 2023 के लिए ITR फाइल करना है तो आप 2025 तक अपडेटेड ITR भर सकते हैं।
इन बातों का रखें खास ध्यान
अपडेटेड ITR भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ITR भरने के दौरान अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपको जुर्माना भरना होगा। अपडेटेड ITR के दौरान इनकम रिपोर्ट करने पर आपको अघोषित इनकम पर टैक्स और ब्याज का 25% जितना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। निर्धारण वर्ष के 24 महीनों के भीतर कितनी भी बार के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स भरा जा सकता है। साथ ही आपको अपडेटेड ITR भरने के लिए कारण भी बताना होगा। ITR फाइल न किया हो, कमाई की सही जानकारी नहीं दी गई हो, कमाई का ऑप्शन गलत चुन लिया हो या फिर टैक्स की दर गलत हो, तो आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं।
