चलती ट्रेन में सिगरेट या ई-सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा! जुर्माना और ट्रेन से उतारे जाने का नियम जानें

यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। ट्रेन में सफर करने के नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। अब पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना लगेगा। हाल ही में जन विश्वास अधिनियम 2026 को जारी किया गया है।

यदि आप ट्रेन में सफर के दौरान सिगरेट या ई-सिगरेट पीने का विचार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। 'जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026' के तहत रेलवे ने धूम्रपान, अनधिकृत फेरी और भीख मांगने जैसे कार्यों पर जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है।

Smoking In Train

चलती ट्रेन में सिगरेट या ई-सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा!/Photo-AI

नए नियम और जुर्माने का प्रावधान

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान पहले से ही प्रतिबंधित था, लेकिन अब इसे लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे मौके पर ही 2,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह नियम न केवल ट्रेनों के अंदर, बल्कि रेलवे स्टेशनों और अन्य रेलवे परिसरों में भी समान रूप से लागू है।

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