SEBI Imposes Penalty For Front-Running: कुछ लोग अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और फिर उस अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा करने वालों को सावधान रहना चाहिए वरना उनपर लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालिया मामला हिमाचल प्रदेश से है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी मां के ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग की। जब यह बात भारतीय मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के सामने आई तो SEBI ने मां और बेटे पर 77 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही अब अगले 3 सालों तक मां और बेटा ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। आइये आपको बताते हैं पूरा मामला।
SEBI ने लगाई मां-बेटे पर पेनल्टी, किसी और के नाम पर की ट्रेडिंग तो भुगतना होगा ये अंजाम
क्या है फ्रंट-रनिंग?
जब भी कोई व्यक्ति गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके किसी बड़े ऑर्डर से पहले मुनाफा कमाने के लिए बड़ी संख्या में शेयर खरीदता है तो इसे फ्रंट-रनिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:कंपनियों या लोगों को: विभिन्न कंपनियों या फिर लोगों को पूरी छूट है कि किसी स्टॉक को लेकर वह अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनकी पोजीशन से संबंधित जानकारी सिर्फ सुझाव देने या फिर चर्चा के समय पर ही सामने आनी चाहिए।
कानूनी और गैर-कानूनी: किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करना गैर कानूनी नहीं होता है, लेकिन अपने फायदे के लिए गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाता है।
