Validity of Driving License: सड़क मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों देखने को मिले। ऐसे में आवेदकों को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में व्यवधान का सामना करना पड़ा है।
29 फरवरी तक वैध
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई।
सरकार ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन
इसमें कहा गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे दस्तावेजों को 29 फरवरी, 2024 तक वैध मानने की भी सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि परिवहन पोर्टल के माध्यम से सेवाओं में व्यवधान की अवधि के दौरान नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
नागरिकों को असुविधा न हो इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच समाप्त हो गई है, उन्हें 29 फरवरी, 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैध माना जाएगा।
