हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत, अब 60 km से पहले नहीं होंगे टोल प्लाजा, जानिए नए नियम

यदि आप भी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से परेशान रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने टोल प्लाजा के लिए ई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। आइए जानते हैं इसके बारे में...

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा बनाने को लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। नए नियमों के तहत अब किसी भी नए हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी से पहले टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक हाई-लेवल टोल कमेटी का भी गठन किया है। इसका उद्देश्य वाहन चालकों पर बार-बार टोल भुगतान का बोझ कम करना है।

NEW TOLL RULE

अब 60 km से पहले नहीं होंगे टोल प्लाजा, जानिए नए नियम

नए हाईवे पर दो टोल प्लाजा के बीच होगी 60 किमी की दूरी

नई SOP के अनुसार, किसी भी नए राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा यानी नए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 60 किलोमीटर से पहले कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। सरकार का मानना है कि बार-बार टोल प्लाजा होने से यात्रियों को परेशानी होती है और यात्रा लागत भी बढ़ती है। नए नियमों के लागू होने के बाद नए प्रोजेक्ट्स में इस दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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