RBI ने KYC नियमों में किए बड़े बदलाव का प्रस्ताव, इस काम के लिए दस्तावेज दोबारा नहीं करना होगा जमा!

KYC New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने 'नो योर कस्टमर' (KYC) गाइडलाइंस में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा है। मामूली बदलावों के लिए दोबारा दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। आम जनता 6 जून तक प्रस्तावों पर अपने सुझाव दे सकते हैं।

KYC New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने 'नो योर कस्टमर' (KYC) दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ने और पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह पहल सीधे ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर की गई है और इसका मकसद बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की कार्यप्रणाली को सरल बनाना है।

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KYC नियमों में होगा बदलाव

ग्राहक सुविधा को प्राथमिकता

प्रस्तावित नियमों का केंद्र ग्राहक सुविधा पर है। अब नियमित KYC अपडेट के लिए ग्राहक एक आसान स्व-घोषणा (self-declaration) कर सकेंगे, जिसमें वे यह पुष्टि करेंगे कि उनकी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है या केवल उनका पता अपडेट हुआ है। यह घोषणा डिजिटल माध्यमों जैसे रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के जरिए जमा की जा सकेगी।

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