EPFO Restricts Paytm Payment Bank Transactions: पेटीएम को लगातार एक बाद एक झटके लग रहे हैं। इस बार तगड़ा झटका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दिया है। EPFO ने बीते दिन एक सर्कुलर जारी कर पेटीएम पेमेंट बैंक खातों में जमा और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर सभी फील्ड ऑफिसों को 23 फरवरी 2024 से पेटिएम पेमेंट बैंक से संबंधित सभी क्लेम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पेंशन फंड बॉडी ने यह भी कहा कि इस बदलाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार शुरू किया जाना चाहिए।
अब पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं आएगा आपका PF का पैसा
RBI ने दिया था पहला झटका
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था। दरअसल कई ऑडिटर्स ने पेटिएम पेमेंट बैंक के नियमों की अवमानना को लेकर चिंता जताई थी। इस बात के सामने आने बाद ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया था।आसान भाषा में समझें
EPFO के फैसले को आसान भाषा में समझें, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ लिंक जो भी अकाउंट ईपीएफ क्लेम करेंगे, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे खाते नें किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। EPFO ने पिछले साल ही Paytm Payments Bank और Airtel Payments Bank के जरिए ट्रांजैक्शन की सर्विस शुरू की थी।
क्या है पेटीएम बैंक का संकट
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा था कि पेटीएम पर कार्रवाई अनुपालन की कमी के कारण हुई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
पेटीएम वॉलेट के ग्राहक तबतक इसका उपयोग कर सकते हैं, जबतक कि उनकी शेष राशि खत्म न हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं जोड़ सकेंगे। यदि आरबीआई नरम नहीं पड़ा, तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉप-अप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।
